बीडीएस मामला: आरोपियों को राहत देने से कोर्ट का इंकार
Mar 8th, 2014 | By bhopalkatajभोपाल/जबलपुर. हाईकोर्ट ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की बीडीएस परीक्षा में हुई गड़बड़ी में शामिल छात्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस केके त्रिवेदी की युगलपीठ ने कहा है कि जब तब खुद विश्वविद्यालय इन छात्रों को क्लीन चिट नहीं दे देता, तब तक आरोपियों को राहत देना अनुचित है।
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