नौ को लाल, चौदह को पीली और सात को मिली नीली बत्ती

Mar 8th, 2014 | By | Category: भोपाल, मध्य प्रदेश
4822_35भोपाल. राज्य सरकार ने शासकीय वाहनों में लाल, पीली और नीली बत्ती लगाए जाने के संबंध में नए नियम बनाए हैं। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इनके अनुसार नौ श्रेणी के वाहनों में लाल, चौदह को पीली और सात को नीली बत्ती लगाने की अनुमति दी गई है।
नियमों में यह भी साफ कर दिया गया है कि जब वाहन में अधिकृत व्यक्तियों को नहीं ले जाया जा रहा होगा, तो बत्ती को ढंकना आवश्यक होगा। इसके साथ ही जिन अधिकारियों को पीली और नीली बत्ती लगाने की पात्रता मिली है। उन्हें इसकी आरटीओ से अनुमति लेकर उसका प्रमाण पत्र विंड स्क्रीन पर लगाना अनिवार्य होगा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 मार्च तक वाहनों में बत्ती लगाए जाने के बारे में नियम बनाना था।
इन्हें लाल बत्ती 
– राज्यपाल
– मुख्यमंत्री
– विधानसभा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष
– उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश
– नेता प्रतिपक्ष
– मंत्री/ राज्यमंत्री
– अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग/लोकायुक्त/मुख्य सूचना आयुक्त/ राज्य निर्वाचन आयुक्त/ अध्यक्ष लोकसेवा आयोग
– मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक
– महाधिवक्ता।
ये लगाएंगे पीली बत्ती
4824_36– मुख्य सचिव के समकक्ष अधिकारी
– प्रमुख सचिव/ विधानसभा के प्रमुख सचिव
– अतिरिक्तमहाधिवक्ता
– पुलिस महानिदेशक के समकक्ष अधिकारी
– प्रधान मुख्य वन संरक्षक
– नगर निगम के महापौर (अपने क्षेत्र में) / जिला पंचायत अध्यक्ष (अपने जिले में)
– संभागीय आयुक्त/ अपर संभागीय आयुक्त
– कलेक्टर/ अपर कलेक्टर
– पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक/ महानिरीक्षक अग्निशमन सेवाएं
– पुलिस अधीक्षक/ अपर पुलिस अधीक्षक
– परिवहन आयुक्त/ आबकारी आयुक्त/ वाणिज्यिक कर आयुक्त/ अपर परिवहन आयुक्त/ अपर वाणिज्यिक कर आयुक्त/ अपर आबकारी आयुक्त।
क्च मुख्य वन संरक्षक (वन वृत्त में)
– जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अपने जिले में)
– राज्य शिष्टाचार अधिकारी।
इनके वाहनों पर नीली बत्ती
– फायर ब्रिगेड (फ्लेशर लगी)
– एम्बुलेंस (फ्लेशर लगी)
– वीआईपी जिन्हें लाल बत्ती की पात्रता है। उन्हें पायलट करने वाले अधिकारी वाहन।
– एसडीओ राजस्व / एसडीओ पुलिस /नगर पुलिस अधीक्षक/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी।
– नगर निरीक्षक/ थाना प्रभारी (अपने क्षेत्र में)/ पीसीआर वैन, उप परिवहन आयुक्त/ जिला परिवहन अधिकारी/ परिवहन विभाग के उडऩदस्ते (अपने क्षेत्र में)
– वाणिज्यिक कर अधिकारी/ जिला आबकारी अधिकारी/ जिला खनन अधिकारी/ आबकारी अधिकारी।
– जिला वन अधिकारी/ उप वनमंडल अधिकारी/ वन विभाग के उडऩ दस्ते/ वन परिक्षेत्र अधिकारी।
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