बीडीएस मामला: आरोपियों को राहत देने से कोर्ट का इंकार
Mar 8th, 2014 | By bhopalkataj | Category: भोपाल, मध्य प्रदेशभोपाल/जबलपुर. हाईकोर्ट ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की बीडीएस परीक्षा में हुई गड़बड़ी में शामिल छात्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस केके त्रिवेदी की युगलपीठ ने कहा है कि जब तब खुद विश्वविद्यालय इन छात्रों को क्लीन चिट नहीं दे देता, तब तक आरोपियों को राहत देना अनुचित है।
युगलपीठ ने कहा कि इस षडयंत्रकारी अपराध पर बीयू क्या कार्रवाई करेगा, उसका पूरे समाज को इंतजार है। ज्ञात हो कि वर्ष 2013 में एक छात्र ने शिकायत की थी कि बीयू में बीडीएस के छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दूसरे लोगों से लिखवाते हैं। एसटीएफ की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद कई छात्रों के अलावा कॉलेज प्रबंधकों को भी आरोपी बनाकर हिरासत में ले लिया था। इस मामले में बीयू द्वारा सस्पेंड किए गए 20 छात्रों ने हाईकोर्ट में 12 याचिकाएं दायर करके अंतरिम राहत दिए जाने की प्रार्थना की थी, ताकि वे अपना कोर्स पूरा कर सकें।