चुनाव आचार संहिता: विवाह के लिए कैश ले जाते वक्त पत्रिका साथ रखें

Mar 8th, 2014 | By | Category: इंदौर, मध्य प्रदेश
250px-Indian_wedding_Delhiइंदौर. विवाह के लिए कैश ले जाते वक्त पत्रिका साथ रखें। मंडी में फसल बेचकर कैश ले जाते वक्त रसीद साथ रखें। अन्य मामलों में भी कैश ले जाते वक्त उससे संबंधित दस्तावे
ज आमजन साथ रखें। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को यह सूचना जारी की। हालांकि फ्लाइंग स्क्वाड के सदस्यों की ट्रेनिंग में शुक्रवार को डीआईजी ने ये निर्देश भी दिए कि चुनाव प्रत्याशी, उसके एजेंट या कार्यकर्ता के पास पचास हजार से ज्यादा राशि मिले तो ही जब्त की जाए।
किसान, व्यापारी
 या अन्य के पास मिलने वाली राशि जब्त न करें। यदि जब्ती की नौबत आती है तो यह राशि ट्रेजरी में रखवा दें ताकि आम व्य
क्ति एडीएम के पास अपील कर राशि वापस ले सके। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने ये निर्देश दिए कि राशि जब्ती की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही हो और इसकी वीडियो रिकार्डिंग की जाए, किसी आमजन पर सख्ती न की जाए।
जिले के आठों विधानसभा क्षेत्रों में चार-चार फ्लाइंग स्क्वॉड सक्रिय हो गए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कलेक्टर ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में अतिथि न बनें और मंच का उपयोग भी नहीं करें। दोपहर में बूथ लेवल ऑफिसरों के प्रशिक्षण में कलेक्टर-डीआईजी ने कहा कि 9 मार्च को मतदाता सूची में संशोधन व नाम जोडऩे का अंतिम दिन है, इस दिन सभी मतदाताओं की समस्याएं दूर करें।
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